नई दिल्‍ली। पुराने नोटों के मामले में सरकार सख्‍त होती नजर आ रही है। शायद इसीलिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिन्‍हें बैंकों में जमा कराने की समय सीमा 30 दिसंबर तक है।

पुराने नोटों पर अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट पाए जाने पर चार साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन करने पर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

यही नहीं, सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। वैसे तो पुराने नोट 30 दिसंबर के बाद ही बैंकों में नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा किया जा सकेगा।

पुराने नोट रखने की सीमा 10 हजार तक रखी जा सकती है, इस नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये अधिकतम या जितनी राशि मिलेगी उसका पांच गुना जुर्माना जो भी ज्यादा हो, लगाया जा सकता है। ऐसे नोट रखने वाले इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं। हालांकि,  इस अवधि को भी घटाया जा सकता है।

इससे पहले 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1,000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त करने के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया था।