केंद्र सरकार के नए निर्देशानुसार बैंक आकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर बैंक पैनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर लगाई जाने वाली लेवी रीजनेबल होना चाहिए। सर्विस देने की एवरेज कॉस्ट के हिसाब से ही जुर्माना होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है।

 – गंगवार ने कहा कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, मिनिमम बैलेंस की रकम में बदलाव की अकाउंटहोल्डर्स को एक महीने पहले जानकारी देनी चाहिए।

– यह भी बताएं कि खाते में तय रकम नहीं रखने पर कितनी पैनल्टी वसूली जाएगी।

– देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत देश के कई बैंक मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना वसूलने जा रहे हैं। एसबीआई एक अप्रैल से ऐसे ग्राहकों से जुर्माना वसूलेगा।

– मेट्रो सिटीज में एसबीआई अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम 5,000 रुपए बैलेंस रखना होगा। वहीं, अर्बन एरियाज में यह लिमिट 3,000, सेमी-अर्बन एरियाज में 2,000 रुपए रहेगी।