उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। SIT की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार की ओर से कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा गया था। विधायक के खिलाफ बलात्‍कार, अपहरण और पॉस्‍को एक्‍ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पास्को एक्ट में आईपीसी की धाराएं 363, 366, 376, 506 विधायक पर लगी हैं।

मामले में 2 डॉक्टरों को निलंबित किया गया, डॉ. डी.के. द्विवेदी सीएमएस को निलंबित किया गया, डॉ. प्रशांत उपाध्याय ईएमएस को निलंबित किया गया। इन साथ ही 3 डॉक्टरों पर अनुशाशनिक कार्रवाई की गई। सीओ सफीपुर को निलंबित किया गया, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाएगी।

प्रदेश सरकार ने बुधवार (11 अप्रैल) को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और बांगरमऊ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद ही बीजेपी विधायक के