डिजिटल वॉलिट जैसे पेटीएम, Ola मनी, Sodexo का इस्तेमाल करते हैं तो 28 फरवरी तक आप अपना केवाईसी  (नो योर कस्टमर्स) पूरा कर लीजिए, नहीं तो आपको इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने में परेशानी इसके यूज करने में कई परेशानियां आ सकती हैं। दरअसल,, RBI की 2 महीने की बढ़ाई गई डेडलाइन अब खत्म होने जा रही है। पर अभी भी KYC जमा करने वाले कस्टमर्स की संख्या बेहद कम है। इससे पहले अक्टूबर में आरबीआई ने 31 दिसंबर 2017 तक यूजर्स का केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करने का आदेश दिया था।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो केवाईसी पूरी नहीं करेगा, उन ग्राहकों को सिर्फ 10 हजार रुपये तक की ट्रांजेक्शन फैसेलिटी मिलेगी। हालांकि, अगले 12 महीने में उनको भी केवाईसी पूरा करना जरूरी है, नहीं तो अकाउंट भी बंद हो सकता है।

RBI ने अक्टूबर में डिजिटल वॉलिट्स और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सख्त KYC नियम पेश किया। इसे ऐसे वॉलेट्स के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके यूजर्स महीने में 10 हजार रुपये से अधिक लोड नहीं कर सकते। इस शर्त को पूरा नहीं करने वाले वॉलिट्स पर ऑपरेशनल बैन की चेतावनी दी गई थी। अगली स्लाइड में जानिए क्या है आरबीआई का आदेश।।।

नए कस्टमर को साइनअप के दौरान न्यूनतम केवाईसी जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। न्यूनतम केवाईसी जानकारी में ओटीपी सत्यापित मोबाइल नंबर, नाम और कोई भी एक पहचान प्रमाण संख्या (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस) शामिल है। इन कस्टमर के लिए अधिकतम बैलेंस राशि और मासिक खर्च 10,000 रुपये तक सीमित होगा। वे अन्य वॉलेट या बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। मौजूदा कस्टमर को 28 फरवरी 2018 तक न्यूनतम केवाईसी जानकारी देने की आवश्यकता होगी।  अगली स्लाइड में जानिए कैसे कराएं केवाईसी।।।