अब आपको ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे दस्तावेजों को ऑरिजिनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपके मोबाइल में मौजूद दस्तावेजों की ई-कॉपी ही काफी है। दरअसल केंद्र ने राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों की ऑरिजिनल कॉपी न लें।

बशर्ते कि यह डिजिटल इमेज आपके मोबाइल में सरकार की तरफ से कागजात रखने के लिए शुरू की गई डिजिलॉकर या परिवहन विभाग की एमपरिवहन प्लेटफार्म पर सुरक्षित हों। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया।

आईटी ऐक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक पुलिस और राज्यों के परिवहन विभागों से कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पेपर जैसे दस्तावेजों की ऑरिजनल कॉपी वेरिफिकेशन के लिए न ली जाए। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इसके लिए मान्य होगी। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रैफिक पुलिस अब अपने पास मौजूद मोबाइल से ड्राइवर या वाहन की जानकारी डेटाबेस से निकालकर इस्तेमाल कर सकती है। उसे ऑरिजनल दस्तावेज लेने की जरूरत नहीं होगी।