क्‍या है पीएमजीकेवाई यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना

नई दिल्ली। लोकसभा ने कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 को धन विधेयक के रूप में 29 नवंबर को पारित किया। पीएमजीकेवाई इसी विधेयक का हिस्सा है। आज यानी शनिवार से शुरू हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत काले धन को 31 मार्च तक ‘सफेद’ किया जा सकता है।

काला धन, सरकार की नजर में, वह पैसा है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है। साथ ही यदि आपके नाम बेनामी संपत्ति है तो भी आप इसके खिलाफ भविष्य में होने वाली कार्रवाई से बच सकते हैं। इसके लिए आपको इस संपत्ति का खुलासा करना होगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 फीसदी जुर्माना देना होगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शनिवार से शुरू होकर 31 मार्च 2017 तक चलेगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इस बारे में शुक्रवार को घोषणा की और यह भी बताया कि अगर आपकी जानकारी में किसी के पास काला धन है तो उसकी शिकायत इस ईमेल पते पर कर सकते हैं- blackmoneyinfo@incometax।gov।in

वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि पीएमजीकेवाई के तहत बैंकों में बेहिसाबी जमा पर 50 प्रतिशत कर और अधिभार, दोनों, का प्रावधान है। इसके अलावा घोषणा करने वाले को कुल राशि के एक चौथाई हिस्से को चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में रखना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *