पूर्व पाकिस्तानी पीएम बेनजीर भुट्टो मर्डर केस में परवेज मुशर्रफ भगोड़ा करार

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के मर्डर केस में देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया है। इस केस में 2 आरोपियों को सजा मिली है, जबकि 5 अन्य को बरी कर दिया गया है। अदालत ने 9 साल तक सुनवाई करने के बाद गुरुवार को सजा सुनाई।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आतंकवाद निरोधी कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया। इसके साथ ही रावलपिंडी के पूर्व सीपीओ और रावल टाउन के पूर्व एसपी खुर्रम शहजाद को 17 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा दी है। कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

वहीं द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 5 संदिग्धों रफाकत हुसैन, हुसनैन गुल, शेर जमान, ऐतजाज शाह और अब्दुल राशिद को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

गौरतलब है कि वर्ष 2007 में हुई बेनजीर की हत्या केस में मुशर्रफ पर 2013 में आरोप तय हुआ था। मुशर्रफ उसके बाद से ही दुबई में रह रहे हैं।

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