अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या भरना चाहते हैं तो केन्द्र सरकार के आदेश के मुताबिक रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड जरुरी होगा। इसी आदेश के मद्देनजर अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड में दी जानकारी में विभिन्नता पाई जाएगी तो उसका पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जोड़ा जाएगा।

अब ऐसे में जिनके पैन कार्ड में कोई गलती है या कोई स्पैलिंग मिस्टेक है वह जल्द ही इसे ठीक करवा लें। क्योंकि सरकार ने दोनों कार्डों को जोड़ने के लिए 1 जुलाई आखिरी तारीख तय की है। ऐसे में इस काम को देख रही एजेंसी के पास नाम की स्पेलिंग ठीक कराने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने पैन कार्ड आवेदन के प्रबंधन का काम कम्प्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेस को दिया है।बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने अब तक 24.37 करोड़ पैन कार्ड जारी किए हैं।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक  इस तरह के नाम की गलतियों वाले पैन कार्ड ब्लॉक न हो इसके लिए आवेदनकर्ता को अपनी पहचान ठीक करानी होगी, चाहे वह आधार कार्ड में हो या पैन कार्ड में। अगर दोनों में से कोई भी कार्ड ब्लॉक होता है, तो ये इसी कारण से होगा। इसके बाद आवेदनकर्ता इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। हालांकि देश से बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों को दोनों कार्डों को एक दूसरे से जोड़ने में छूट मिली हुई है।

पैन कार्ड में बदलाव करवाने की प्रक्रिया-

पैन कार्ड में कोई चेंज कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आवेदनकर्ता NSDL की वेबसाइट के जरिए या यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के जरिए अपनी जानकारियों में बदलाव करा सकता है। इसी तरह आधार कार्ड की जानकारियों में भी बदलाव किया जा सकता है।