बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, एक्टर सूरज पंचोली के खिलाफ चलेगा मुकदमा

एक्ट्रेस जिया खान खुदकुशी केस में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर सूरज पंचोली के खिलाफ के मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। सुरज पंचोली पर 2013 में अपनी गर्लफ्रेंड जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।

न्यायमूर्ति आर एम सावंत और संदीप शिंदे की खंडपीठ ने जिया की मां राबिया खान की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह मांग की है।

इस मामले में सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला था कि जिया की मौत खुदकुशी है, लेकिन जिया की मां राबिया सीबीआई के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि सीबीआई के वकील इस मुकदमे को संचालिच करें।उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी वकील दिनेश तिवारी को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए।

हाईकोर्ट ने राबिया की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर तय कर दी है, लेकिन कहा है कि, ‘‘हम स्पष्ट कर देते हैं कि निचली अदालत में कार्यवाही नहीं रुक सकती। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलेगा।राबिया का दावा किया था कि सूरज की वजह से ही जिया की जान गई।

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