ट्रेन के आगे सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, ये हरकत आपको महंगी पड़ सकती हैं यही नहीं इसकी वजह से आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब ट्रेन में सेल्फी खींचते हुए पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट के तहत छह महीने की जेल की सजा के साथ 2000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ट्रेनों में सेल्फी लेने पर पाबंदी के प्रति यात्रियों को जागरूक करने का जिम्मा रेल मंत्रालय ने आरपीएफ को सौंपा है। इस नियम के तहत ट्रेन के अंदर सेल्फी लेना और रेलवे ब्रिज पर भी सेल्फी लेना अपराध की श्रेणी में शामिल होगा जिसपर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। ट्रेन में अराजकता का कारण बन रही सेल्फी को रेल मंत्रालय ने अपराध की श्रेणी में ला दिया है।

हाल ही में ट्रेन के गेट, विंडो और रेलवे ट्रैक में सेल्फी लेने के चक्कर में कई जाने गई हैं। रेलवे को सेल्फी के माध्यम से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें भी मिली हैं जिसके बाद रेलवे ने ट्रेन में सेल्फी लेने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। यानी अब आप ट्रेन में सेल्फी लेते पकडे गए तो आपको जुर्माना भरने के अलावा जेल भी जाना पड़ सकता है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक चलती ट्रेन में जीआरपी के स्कॉर्ट सिपाही सेल्फी खींचने वालों पर नजर रखेंगे। इस दौरान उनके पास आरोपी मुसाफिर का चालान काटने की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए वे आरपीएफ स्कॉर्ट सिपाहियों की मदद भी ले सकते हैं।

हाल के दिनों में ट्रेनों में सेल्फी लेने के दौरान बढ़ती दुर्घटनाओं को रेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। रेल सूत्रों के मुताबिक नदी पुल के पास चलती ट्रेन में सेल्फी लेने वाले गेट पर आ जाते है और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। रेलवे प्लेटफार्म पर ट्रेन आने के दौरान, कोच के दरवाजे पर भी उत्साहित यात्री सेल्फी लेने लगते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते है। इन्हीं बातों के मद्देनजर ट्रेनों में इस तरह सेल्फी लेने पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।