प्रद्युम्न मर्डर केस: CBI ने कहा हिरासत में लिए छात्र ने कबूला जुर्म

प्रद्युम्न मर्डर केस में हिरासत में लिए गए आरोपी छात्र से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने कोर्ट में आरोपी छात्र की जो रिमांड कॉपी सौंपी है, उसमें लिखा है कि छात्र ने अपना जुर्म कबूल लिया है।

बुधवार को ही सीबीआई ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया था। इस मर्डर केस में रेयान स्कूल के ही छात्र की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज मोड़ आ गया है। गुरुग्राम पुलिस ने प्रद्युम्न के मर्डर के बाद स्कूल बस के कंडक्टर को गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि प्रद्युम्न की हत्या कंडक्टर अशोक ने ही की थी।

आरोपी की उम्र 16 साल है, इसलिए सीबीआई ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया, फिलहाल उसे तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक सीबीआई छात्र से सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पूछताछ करेगी।

क्या है नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट

नए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के मुताबिक, अगर 16 से 18 साल का जुवेनाइल गंभीर अपराध करता है तो कोर्ट में उसे एक वयस्क अपराधी की तरह ही पेश किया जाएगा। नए जुवेनाइल कानून के मुताबिक, इसका फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के हाथ में है। जांच रिपोर्ट के आधार पर वही तय करेगा कि आरोपी को वयस्क कोर्ट में पेश किया जाए या नहीं।

अगर इस केस में जुवेनाइल एक्ट के तहत सुनवाई होगी, तो आरोपी को ज्यादा से ज्यादा तीन साल के लिए बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। अगर वयस्क कानून के तहत सुनवाई होती है, तो उसे 14 साल की कैद से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है।

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