सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। चारों दोषियों ने फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था।
जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली वाली बेंच ने फास्ट ट्रैक सुनवाई के बाद 27 मार्च को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।
बता दें कि दिल्ली में पैरा मेडिकल की स्टूडेंट 23 साल की निर्भया 16 दिसंबर 2012 की रात अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। जिसके बाद वह एक बस में अपने दोस्त के साथ बैठी। बस में मौजूद कुछ लोगों ने उसे धोखे से बैठा लिया था। 6 बदमाशों ने निर्भया से बर्बरता के साथ चलती बस में गैंगरेप किया। बाद में उसे और उसके दोस्त को रास्ते में फेंक दिया। 13 दिन बाद इलाज के दौरान सिंगापुर में निर्भया की मौत हो गई थी।
मामले में एक दोषी राम सिंह ने तिहाड़ में फांसी लगा ली थी। चार को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। घटना के वक्त जुवेनाइल रहे एक आरोपी को सुधार गृह भेजा गया था। 3 साल सजा काटने के बाद वह पिछले साल दिसंबर में रिहा हो गया।