मप्र सरकार के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

भोपाल।

मध्‍य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, क्‍योंकि उनकी याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। मप्र हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट मामले को भेज दिया है और 17 जुलाई तक याचिका पर फैसला देने के निर्देश दिए हैं। मिश्रा को पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने अयोग्य करार दिया था।

ऐसे में बार-बार सुनवाई लंबित होना नरोत्तम मिश्रा के लिए एक झटका माना जा रहा है। मप्र हाईकोर्ट इस संबंध में जल्द सुनवाई की याचिका को यह कह कर टाल दिया था इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है। इसलिए दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें वोटिंग करनी है। इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि जब तक सुनवाई चले, तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए।

मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर 2008 चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने तीन साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। शिवराज सिंह चौहान सरकार के संकटमोचक की भूमिका निभाने वाले मंत्री मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत राजेंद्र भारती के वकील ने की थी। उनकी दरख्वास्त पर केस को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया।

अब यह देखने वाली बात होगी कि दिल्‍ली हाईकोर्ट से क्‍या फैसला आता है। मामला इसी तरह लटकता रहा तो राष्‍ट्रपति के चुनाव में एनडीए को एक वोट का नुकसान होगा। हालांकि इस नुकसान का राष्‍ट्रपति चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन मिश्रा यही दलील दे रहे हैं कि मामले को जल्‍दी निपटाया जाए, क्‍योंकि उन्‍हें राष्‍ट्रपति के चुनाव में मतदान करना है।

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