मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी को पांच लाख के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। इसके साथ ही उनको जांच के दौरान पूर्ण सहयोग और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश भी दिया है।

वहीं केस में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका को कोर्ट नें मंजूरी नहीं दी है। बताते चलें कि 28 जून 2016 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दोनों जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी। साध्वी और पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं।

अदालत साध्वी और पुरोहित की ओर से दायर अपीलों की सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उनकी जमानत अर्जी को खारिज करने के एक विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी

क्या हुआ मामले में-

बताते चलें कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे। इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे। ब्लास्ट के लिए आरडीएक्‍स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था।