44 साल के महमूद फारूकी को विदेशी महिला से रेप के जुर्म मे साकेत कोर्ट ने 7 साल सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित महिला का आरोप था कि फारूकी ने नशे की हालत में उसके साथ रेप किया। महमूद फारूकी फिल्म ‘पीपली लाइव’ के को-डायरेक्टर हैं।

सरकारी वकील ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि इस मामले में फारूकी को अधिकतम उम्रकैद की सजा दी जाए क्योंकि दोषी ने पीड़िता को शारीरिक ही नहीं बल्कि वो मानसिक आघात दिया है जो उसे ताउम्र झेलना पड़ेगा।

पीड़िता की वकील ने कोर्ट में कहा कि फारूकी लड़की के दोस्त थे और वो उन पर भरोसा करती थी। इसलिए एक गेस्ट के तौर पर फारूकी ने लड़की को अपने घर बुलाया था। फारूकी ने न सिर्फ उसका भरोसा तोड़ा गया बल्कि देश का नाम भी खराब किया। दोषी जो खुद पढ़े-लिखे है, समाज के सभ्य वर्ग से आते है, उस सोसाइटी से आते हैं, जिस पर लोगों के सामने आदर्श रखने की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने विदेशी महिला का बलात्कार अपने घर बुलाकर किया। इसलिए उन्हें न सिर्फ कड़ी सजा मिले बल्कि साथ में जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।

फारूकी की वकील ने कहा कि बलात्कार की अधिकतम सजा उम्र कैद उन मामलों मे दी जाती है, जहा पर गैंग रैप या नाबालिग का रैप किया गया हो। फारूकी के मामले में कोई बर्बता नहीं हुई है। न ही इससे पहले उनके खिलाफ किसी मामले में कोई केस दर्ज हुआ है। वकील ने कहा कि इस आधार पर भी अधिकतम सजा नहीं दी जा सकती कि महिला विदेशी थी। अगर ये किया जाता है तो उन गरीब भारतीय महिलाओं का ये मजाक उड़ाने जैसा होगा जो बलात्कार की शिकार होती है।

बता दें कि पिछले साल 28 मार्च को एक अमेरिकी लड़की को अपने घर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया था। 35 साल की अमेरिकी लड़की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और अपनी रिसर्च की थीसिस पूरा करने के लिए 2014 से भारत में रह रही थी। मामले में 15 लोगों से पूछताछ की गई। उन लोगों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए जिन्होंने फारुकी को महिला को अपने घर ले जाते हुए देखा था।

फारुकी से जुड़े लोगों के मुताबिक घटना के बाद विक्टिम ने यूएस से फारुकी को मेल किया था। इसके जवाब में फारुकी ने अपना माफीनामा लिखकर उसे मेल किया। वहीं, फारुकी की पत्‍नी अनुषा ने भी मेल पर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कही थी।