त्र‍िशूर। केरल के करोड़पति कारोबारी और बीड़ी किंग के नाम से मशहूर मोहम्मद निशाम को त्रिशूर की एक अदालत ने अपने सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 70 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। इसमें से 50 लाख रुपये पीड़ित गार्ड चंद्रबोस के परिवार वालों को दिए जाएंगे।

अदालत ने इस मामले में उसे बुधवार 20 जनवरी को ही दोषी ठहराया था। गुरुवार को अभियोजन पक्ष ने निशाम के लिए मौत की सज़ा की मांग की थी। मगर अदालत ने उसे उम्र कैद दी। इससे पहले निशाम की ज़मानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

29 जनवरी 2014 को बीड़ी कारोबारी मोहम्‍मद निशाम ने सिक्योरिटी गार्ड चंद्रबोस पर अपनी एसयूवी हमर सिर्फ इसलिए चढ़ा दी थी कि उसने गेट खोलने में देर कर दी थी। 38 वर्षीय इस बिगड़ैल रईसजादे ने इससे पहले गार्ड को लोहे की रॉड से भी पीटा था। कुचलने के बाद निशाम न सिर्फ चंद्रबोस को 700 मीटर तक गाड़ी से घसीटता गया बल्कि अंत में उसने गाड़ी सहित गार्ड को दीवार में ठोक भी दिया। पुलिस ने गार्ड को अस्‍पताल पहुंचाया, जहां दो हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद निशाम पर मर्डर का केस दर्ज हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि निशाम पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। उस पर उसकी पत्‍नी भी घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा चुकी है। उस पर यह भी आरोप है कि उसने एक महिला पुलिसकर्मी को अपने कार में लॉक कर दिया था।