चुनाव आयोग ने ‘आप’ के 20 विधायकों की सदस्यता की रद्द

लाभ के पद मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले की सुनावाई करते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। यानि कि अब इन विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है, मगर अब इस मामले में अंतिम फैसला राष्ट्रपति को ही लेना है।

दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई।

अब उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल सरकार चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख अपना सकती है। बहरहाल, चलिए जानते हैं उन विधायकों के बारे में कि वे कौन हैं, कहां से विधायक हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहरा दिया है।

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