कोपर्डी गैंगरेप और मर्डर केस- कोर्ट ने दोषियों को सुनाई मौत की सज़ा

महाराष्ट्र के अहमद नगर में हुए कोपर्डी गैंगरेप और मर्डर केस में कोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने इस केस में जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ को दोषी ठहराया था। इन्हें अदालत ने बलात्कार, षड्यंत्र, अपहरण और हत्या सहित विभिन्न आरोपों के तहत दोषी पाया है। बता दें कि 13 जुलाई 2016 को 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी।

मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता का शव 13 जुलाई को अहमदनगर जिले के कोपार्डी गांव में मिला था। इस घटना को लेकर पूरे राज्य और खासकर मराठा समुदाय आक्रोशित हो उठा था।

बीते साल 13 जुलाई को अपने दादा से मिलकर घर लौटते वक्त 15 साल की नाबालिग लड़की को मुख्य आरोपी जितेंद्र शिंदे ने अगवा कर लिया था। इसके बाद शिंदे ने लड़की के साथ रेप किया और उसे टॉर्चर भी किया। बाद में शिंदे ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। इसके बाद तीनों आरोपी लड़की को सुनसान इलाके में घसीटकर ले गए और उसकी हत्या कर दी।

यह घटना दिल्ली के निर्भया कांड जैसी ही भयावह घटना थी। लड़की के बाल खींचे गए थे। दांतों को तोड़ दिया गया था और उसके शरीर पर दांतों से काटने के निशान थे।

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