नई दिल्ली। नोटबंदी से उत्‍पन्‍न नकदी के संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एटीएम से धन निकासी और बैंक में नोट बदलने की सीमा निर्धारित की गई है।

सरकार ने शादी-विवाह के लिए खातों से ढाई लाख रुपये की विशेष निकासी की सुविधा दी थी लेकिन अब इसके साथ शर्त भी लगा दी गई है। अपने नाम पर अपने खातों से ढाई लाख रुपये तभी निकाल सकते हैं जब शादी के कार्ड,  मैरिज हॉल और कैटरिंग सेवा के लिए किए गए बैंक में अग्रिम भुगतान की प्रति देंगे। वैसे नियम 30 दिसंबर तक होने वाली शादियों पर ही लागू होगा और खाताधारक वही धन निकाल पाएंगे जो 8 नवंबर तक खाते में जमा हो चुके होंगे।

अधिसूचना के अनुसार, ‘पैसा माता-पिता या वह व्यक्ति निकाल सकता है, जिसकी शादी होनी है।’ उन लोगों की विस्तृत सूची भी होनी चाहिए, जिसके भुगतान के लिए राशि निकाली गई है। साथ ही ऐसे लोगों से घोषणापत्र भी लेना होगा कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है।

रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्जदारों को हो रही नकदी की समस्या को देखते हुए ऐलान किया है कि एक करोड़ रुपये तक के आवास, कार, कृषि एवं अन्य कर्ज के भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय लिया जा सकता है। यानी,  इस अवधि में बैंकों को ऐसे कर्जों को एनपीए की श्रेणी में न दिखाने की छूट होगी। यह नियम 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच भुगतान की जाने वाली किस्तों पर लागू होगा।

यह छूट उन कर्जदार इकाइयों के लिए भी उपलब्ध है, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या उससे कम की कर्ज सीमा के साथ बैंक से कारोबार के रोजमर्रा खर्च के लिए कर्ज ले रखा है और इसके लिए क्रियाशील पूंजी खाता खोल रखा है।

बैंकों ने हथकरघा और हस्तशिल्प संकुलों में छोटे एटीएम लगाने पर सहमति जताई है ताकि जुलाहों और कारीगारों को दिक्कत न हो और वे कच्चे माल के लिए आसानी से धन निकाल सकें। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरान की बैंक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्री ने बैंकों से आग्रह किया कि वे कारीगरों व जुलाहों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नकदी की व्यवस्था करें।

सोमवार को सरकार ने कहा था कि किसान 500 के पुराने नोट से बीज खरीद सकते हैं। ये बीज केंद्र और राज्य सरकारों के तयशुदा केंद्रों से खरीदे जा सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि आपका कैश क्रेडिट (सीसी) अकाउंट है या फिर आप ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर हैं तो एक हफ्ते में 50,000 रुपये तक नकदी निकाल सकते हैं। कारोबारियों और व्यापारियों के लिए यह घोषणा राहत की बात है। आऱबीआई ने अपनी वेबसाइट पर इस बाबत सूचना जारी की है। यह निकासी सीमा पर्सनल ओवरड्राफ्ट खाताधारकों पर लागू नहीं है।