BCCI को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज

BCCI को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को सही ठहराने के कोर्ट के फैसले का रिव्यू करने के लिए दी गई बीसीसीआई की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि 18 जुलाई को सर्वोच्च कोर्ट ने बीसीसीआई को जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला सुनाया था, जिस पर BCCI ने 16 अगस्त को पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चैंबर में फैसला किया है। यह फैसला सीजेआई टीएस ठाकुर और जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने दिया।

याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करे और इसके लिए पांच जजों की बेंच बनाई जाए। यह भी मांग की थी कि बेंच में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर न हों। याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में सही नहीं है। जस्टिस लोढ़ा पैनल न तो खेल के विशेषज्ञ हैं और न ही उनकी सिफारिशें सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल का गठन कर एक तरह से अपने फैसले की आउटसोर्सिंग की है। बीसीसीआई के लिए संसद में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता।

याचिका में यह भी कहा गया था कि चीफ जस्टिस ने इस मामले में अपना मन बना रखा है और वे बिना सुनवाई इस याचिका को खारिज कर सकते हैं। इस याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में करने की मांग भी की गई थी ।

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