ऐसे हटेगा अतिक्रमण

शहर हो या गांव, अतिक्रमण हर जगह की एक आम समस्या है. शहरों में यह समस्या काफी विकराल रूप ले चुकी है. गलियों में अवैध पार्किंग हो या दुकानों के जरिये सडक़ और फुटपाथ पर अतिक्रमण या फिर पार्क एवं खेल के मैदान में अतिक्रमण. इस समस्या से हर शहर के नागरिक परेशान रहते हैं. सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो सकता है? जाहिर है, इस तरह के अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन/नगर पालिका/नगर निगम की होती है. कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. ऐसे में हमारे पास एक उपाय शेष रह जाता है, जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं. इस अंक में हम एक ऐसा ही आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इलाके के अतिक्रमण को हटवा सकते हैं.

 

आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी

(विभाग का नाम)

(विभाग का पता)

 

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

 

महोदय,

निम्नलिखित निर्माणों में सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है, कृपया इस संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-

  1. इन मामलों में से प्रत्येक में अतिक्रमित सरकारी भूमि का क्षेत्रफल बताएं.
  1. ये अतिक्रमण किस प्रकार के हैं, विवरण दें?
  2. क्या इन अतिक्रमणों के बारे में विभाग को पहले से पता है, यदि

हां, तो निम्नलिखित जानदारी दें:-

क. पहली बार कब सूचना मिली?

ख. अभी तक अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

ग. यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्यों?

घ. इन अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित सभी फाइलों एवं दस्तावेजोंका मैं निरीक्षण करना चाहता हूं. कृपया मुझे दिन, समय एवंस्थान के बारे में सूचित करें, जब मैं निरीक्षण के लिए आ सकूं.

च. उन सभी अधिकारियों के नाम, पद एवं संपर्क का पूरा पता बताएं, जो इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए जिम्मेदार हैं.

च. क्या उक्त अधिकारी कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई न करने के कारण भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13 (घ) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के उल्लंघन के दोषी हैं?

छ. उक्त अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी?

ज. संबंधित अतिक्रमण कब तक हटा दिए जाएंगे?

आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/ रही हूं.

या

बीपीएल कार्ड धारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं…………..है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/ कार्यालय से संबंधित न हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:

पता:

फोन नं:

संलग्नक:

(यदि कुछ हो)

One thought on “ऐसे हटेगा अतिक्रमण

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