अगर आपने अब तक 500 और 1000 रुपये के अपने पुराने नोट बैंक खाते में जमा नहीं कराए हैं तो अब आपके पास इसे जमा कराने का सीमित मौका है। सरकार ने पुराने नोट बैंक खाते में जमा करने के फैसले में सोमवार को बदलाव करते हुए कहा है कि कोई भी खाताधारक अपने खाते में 30 दिसंबर तक 5000 रुपये से ज्यादा की रकम एक बार ही जमा कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास 5000 से ज्यादा रुपये हैं तो आप बार-बार उसे अपने खाते में जमा नहीं कर पाएंगे। रकम जमा करने की ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। 5000 से कम के जमा पर कोई शर्त नहीं रखी गई है। यह फैसला सोमवार से ही लागू हो गया है। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

5000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा करते समय अब आपको बैंक को यह भी बताना पड़ेगा कि अब तक आपने इस रकम को खाते में क्यों नहीं जमा कराया था। यह जवाब आपको बैंक के कम से कम दो अफसरों के सामने देना होगा। बैंक आपके जवाब से संतुष्ट होगा तभी रकम जमा की जाएगी। आरबीआई के नोटिफिकेशन के अनुसार, बैंक अफसरों और खाताधारकों की पूछताछ को रिकॉर्ड में रखा जाएगा जिसे ऑडिट ट्रायल के दौरान पेश किया जा सकेगा।

सरकार की तरफ से इस फैसले की जो वजह बताई है उसके मुताबिक बार-बार छोटी रकम जमा करने से बैंक में दिक्कतें आ रही थीं। इस फैसले से उन लोगों को बड़ा धक्का लगेगा जिनके पास ज्यादा रुपये हैं और वो उसे छोटी-छोटी रकम के तौर पर बैंक में बार बार जमा कर रहे थे। इस फैसले से वो लोग शिंकजे में आएंगे जिनके पास बड़ी मात्रा में पुराने नोट हैं और वो एक बार में 50 हजार से कम की रकम जमा कर रहे थे ताकि पैन नंबर न देना पड़े और सरकार की आंख में धूल झोंक सकें। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर वे 50 हजार से ज्यादा की रकम जमा कराएंगे तो उन्हें अपना पैन नंबर देना होगा और इस तरह वे आयकर विभाग के रडार पर होंगे।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रकम जमा करवाने को प्रोत्‍साहित करने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। सरकार ने इस स्‍कीम के तहत 50 फीसदी पेनाल्‍टी देकर ब्‍लैकमनी को व्‍हाइट करने का एक और मौका दिया है। इस स्‍कीम के तहत 31 मार्च तक ब्‍लैकमनी जमा कराई जा सकेगी।

बता दें कि 2000 रुपये तक के 500 के पुराने नोट अभी भी बैंक से बदले जा सकते हैं। जबकि 1000 रुपये के पुराने नोट बदलने पर बैंक पहले ही रोक लगा चुका है। इन्हें अब या तो बैंक में जमा किया जा सकता है या आरबीआई से बदला जा सकता है। पुराने नोटों के बाजार में इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी 15 दिसंबर के बाद से ही लग चुकी है।