ब्यूरो
जोधपुर। 1998 में काले हिरण के शिकार केस की सुनवाई के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे शुक्रवार को जोधपुर कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने इस मामले में अपने बयान दर्ज कराए। वहीं इन फिल्मी सितारों से कोर्ट में कुछ सवालों के जवाब भी पूछे गए। ये सवाल इस मामले के 28 गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार किए गए थे।
इन पांचों बॉलिवुड सितारों पर आरोप है कि वे 1998 में ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरणों के शिकार में शामिल थे। बता दें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है।
salman-khanशिकार मामले से ही जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में 18 जनवरी को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष यह साबित ही नहीं कर सका कि सलमान के पास हथियार थे। यह सलमान के खिलाफ दर्ज शिकार के कुल चार मामलों से एक था।
सलमान के खिलाफ शिकार से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं। चिंकारा के शिकार से जुड़े दो मामलों में राजस्थान हाई कोर्ट उन्हें बरी कर चुका है। वहीं, दो काले हिरण के शिकार के मामले में तीसरा केस चल रहा है, जिसकी शुक्रवार को सुनवाई होनी है।
क्या है मामला?
एक और दो अक्टूबर 1998 की रात में सलमान के खिलाफ जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्न के कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार और आर्म्स ऐक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। सलमान पर एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ हथियार रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में आर्म्स ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। सलमान यहां अपनी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए आए थे। बता दें कि वह इन मामलों में दो बार जोधपुर जेल में बंद हो चुके हैं। एक बार अप्रैल 2006 में जबकि दूसरी बार अगस्त 2007 में।