RTI

प्रथम अपील के लिए कोई  फॉर्म निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने फॉर्म निर्धरित किए हैं. प्रथम अपील अधिकारी के पते पर आप सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं. सूचना के अधिकार के अपने आवेदन और यदि लोक सूचना अधिकारी की ओर से आपको कोई जवाब मिला है, तो उसकी भी प्रति अवश्य संलग्न करें.

RTIयदि आपको आरटीआई आवेदन दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सूचना नहीं मिलती है या प्राप्त सूचना से असंतुष्ट हैं, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा 19 के तहत प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपनी प्रथम अपील दाखिल कर सकते हैं. हर सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पद के एक अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी बनाया गया है. सूचना न मिलने या गलत मिलने पर पहली अपील इसी अधिकारी के समक्ष की जाती है.

प्रथम अपील के लिए कोई  फॉर्म निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने फॉर्म निर्धरित किए हैं. प्रथम अपील अधिकारी के पते पर आप सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं. सूचना के अधिकार के अपने आवेदन और यदि लोक सूचना अधिकारी की ओर से आपको कोई जवाब मिला है, तो उसकी भी प्रति अवश्य संलग्न करें. प्रथम अपील के लिए आपको कोई शुल्क अदा नहीं करना है, हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने इसके लिए शुल्क निर्धारित किया है. अधूरी या गलत सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अथवा यदि कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, तो सूचना के अधिकार का आवेदन जमा करने के 60 दिनों के भीतर आप प्रथम अपील दाखिल कर सकते हैं. यदि पहली अपील दाखिल करने के बाद भी आपको सूचना नहीं मिली है, तो मामले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी अपील कर सकते हैं. फिलहाल, इस अंक में हम आपकी सुविधा के लिए प्रथम अपील का प्रारूप प्रकाशित कर रहे हैं. आप इसका इस्तेमाल प्रथम अपील दाखिल करने के लिए कर सकते हैं.

प्रथम अपील का प्रारूप

प्रथम अपील अधिकारी

(विभाग का नाम)

(विभाग का पता)

 

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील.

महोदय,

  1. मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया है:-
  2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है.

३. मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ है, वह अधूरा है/गलत है/ मेरे आवेदन से संबंधित नहीं है.

आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा19 (1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें और लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें. सूचना का अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें. साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दें.

धन्यवाद

नाम:-

पता:-

दिनांक

संलग्नक:-

  1. आवेदन की प्रति
  2. आवेदन शुल्क की रसीद की प्रति
  3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब की प्रति