चारा घोटाले में लालू यादव को बड़ा झटका, कोर्ट का आदेश, नहीं बढ़ेगी जमानत

चारा घोटाले में दोषी लालू यादव को झारखंड हाकोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू की अस्थाई जमानत आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है और 30 अगस्त को सरेंडर करने को कहा है। हालही में तेजस्वी यादव ने अपने पिता की हालत को गंभीर बताते हुए उनके साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की थी।

बता दें कि चारा घोटाले के कई मामलों में सजा मिलने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। लालू यादव की तबीयत सही नहीं होने की वजह से उन्हें कोर्ट ने अस्थाई जमानत दी थी। शुरुआत में लालू यादव का इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा था। लेकिन लालू की अपील के बाद उन्हें कुछ समय के लिए दिल्ली AIIMS में भर्ती कराया गया लेकिन लालू की अपील पर पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में चल रहा है।

लालू यादव को मई में इलाज के लिए 6 हफ्ते की अस्थायी जमानत दी गई थी, बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने इसे बढ़ाया था। अब कोर्ट ने जमानत को और बढ़ाने से इनकार कर दिया है। चारा घोटाले के एक मामले में दिसंबर 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रखा गया था। उन्हें जनवरी और मार्च 2018 में दो दूसरे मामलों में दोषी करार दिया गया और 14 साल की जेल की सजा दी गई।

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