अगर आप ने कहीं बाहर जाने के लिए टिकट बनवा रखा है और अब आप किसी कारण वश वहां नहीं रहे हैं तो आपके पास टिकट कैंसिल करवाने की जगह और भी विकल्प उपल्बध हैं। जी हां, भारतीय रेल अपने यात्री को अपना कन्फर्म टिकट दूसरे यात्री को ट्रांसफर करने की सुविधा भी देता है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways।gov।in पर दी गई जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति का कन्फर्म टिकट हो वह इसे अपने पिता, माता, भाई, बहन, बेटे, बेटी, पति या पत्नी  को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें् ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले रिक्वे‍स्टा देनी होगी। यह रिक्वेउस्टे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दी जा सकती है। आईआरसीटीसी से बुक ऑनलाइन टिकट के लिए यात्री को पास के रेलवे स्टे शन जाना होगा। साथ में उसे ई-रिजर्वेशन स्लिप की प्रिंटेड कॉपी ले जानी होगी और इसके जरिए वह रिक्वे स्टस दे सकता है।

ये हैं टिकट स्थानांतरित करने के नियम और तरीके

  1. रेलवे टिकट सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर किया जा सकता है। इस सुविधा का फायदा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यमों से उठाया जा सकता है।
  2. एक सरकारी कर्मचारी अपनी टिकट को ड्यूटी पर यात्रा कर रहे किसी सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि यह काम भी ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले करना होगा।
  3. टिकट को मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के छात्र द्वारा किसी अन्य को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। यह उस सूरत में होगा जब प्रिंसिपल/ या हेड ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 48 घंटे पहले इसके लिए अनुरोध करता है।
  4. विवाह पार्टी में शामिल होने जा रहा एक सदस्य किसी अन्य सदस्य को भी अपनी टिकट स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि तब जब इसके लिए पार्टी प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 48 घंटे पहले अनुरोध करे।
  5. अगर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले अनुरोध किया जाए तो कोई भी एनसीसी (नेशनल कैडेट कोर) कैडेट अन्य कैडेट को अपनी टिकट स्थानांतरित कर सकता है।
  6. आप अपना टिकट सिर्फ अपने पारिवारिक सदस्यों को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मां, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस ट्रिकट को ट्रांसफर कराने की इजाजत नहीं है। हालांकि इसके लिए टिकट होल्डर को ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन देना होगा।
  7. अगर यात्री छात्र है (जिसके पास कन्फर्म टिकट है) और अगर वह किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पा रहा है तो वह किसी छात्र (स्टूडेंट) को ही अपनी टिकट ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उसे ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा।
  8. वहीं अगर आप किसी ग्रुप में सफर करने वाले हैं और अचानक आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है तो आप 48 घंटे पहले आवेदन कर अपने टिकट को किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं।