नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा फिर मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं क्‍योंकि उन्‍हें सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पैरोल रद्द कर उसे बढ़ाने से इंकार कर दिया है। उन्हें जेल भेजने का आदेश भी दे दिया गया है, क्‍योंकि पैरोल की अवधि आज यानी शुक्रवार को समाप्‍त हो रही है। पिछली सुनवाई में 300 करोड़ जमा करने पर उनकी पैरोल 16 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। रॉय सेबी को पैसा न लौटाने पर दो साल जेल में गुजार चुके हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल की अवधि 23 सितंबर तक बढ़ाई थी। सुब्रत राय को उनकी मां के निधन पर मानवीय आधार पर जेल से पिछले मई महीने में परोल पर छोड़ा गया था। बाद में उन्होंने निवेशकों का धन लौटाने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बहाने पैरोल को जारी करा रखा था। राय के अलावा न्यायालय ने सहारा के निदेशक अशोक राय चौधरी को भी पैरोल पर रिहा किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था कि वह यह खुलासा करे कि 25,000 करोड़ रुपये उसने कहां से जुटाए और निवेशकों को धन लौटाकर पाक साफ हो। यह पचा पाना मुश्किल है क्योंकि इतनी बड़ी राशि आसमान से नहीं टपक सकती।

इस साल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शमिल होने के लिए रॉय को 6 मई को पैरोल मिली थी। रॉय के साथ उनके दामाद अशोक रॉय चौधरी को भी 6 मई को पैरोल पर रिहा किया गया था। इस पैरोल को 200 करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त पर 11 मई को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद पिछली सुनवाई में 300 करोड़ डिपोजिट करने पर उनकी पैरोल 16 सितंबर तक बढ़ाई गई थी।

सहारा चीफ को दो अन्य डायरेक्टर्स दुबे और रॉय चौधरी के साथ 4 मार्च, 2014 को जेल भेजा गया था। उन्होंने 2012 में इन्वेस्टर्स के 17 हजार करोड़ रुपये 15% ब्याज के साथ लौटाने के आदेश को नहीं माना था।