नई दिल्‍ली।

यह उन जरूरतमंद लोगों के लिए अच्‍छी खबर है जो अपना पीएफ का पैसा निकाल कर अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं, क्‍योंकि अब पीएफ का पैसा 20 के बजाय 10 दिन में ही मिल सकेगा। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी,  पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान के लिए निर्धारित समयसीमा को मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है। बता दें कि ईपीएफओ  ने 1 मई को ऑनलाइन क्लेम सेटेलमेंट सर्विस लॉन्च की थी।

जुलाई 2015 में  कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने विभिन्‍न दावों को निपटाने की समयावधि को घटाकर 20 दिन किया था। अपने 4 करोड़ से अधिक सदस्‍यों को बेहतर सर्विस उपलब्‍ध कराने के लिए संगठन ने 1 मई 2017 को ऑनलाइन क्‍लेम सेटलमेंट सुविधा भी शुरू की थी। संगठन की योजना है कि आधार और बैंक एकाउंट से जुड़े सभी ईपीएफ खातों के दावों का निस्‍तारण आवेदन मिलने के तीन घंटे के भीतर ही कर दिया जाए।

ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है कि क्‍लेम निपटान की समयावधि 10 दिन और शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए 15 दिन कर दिया गया है। ईपीएफओ ने कहा कि प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एम्पलॉयर और ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। पीएफ की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होने के बाद पैसा अपने आप बैंक खाते में आ जाएगा।

पीएफ धारक को पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई भी पेपर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिन पीएफ धारकों ने यूएएन को एक्टिवेट करके अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर रखा है, वे पीएफ के फाइनल सेटलमेंट, पेंशन विड्रॉल बेनिफिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) ईपीएफओ द्वारा दिया जाता है इसी से पीएफ खाता धारक अपने पीएफ को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकता है।

ईपीएफओ के सिटिजन चार्टर 2017 के लिए यह नए प्रावधान हैं, जिसे श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने बेंगलुरु में जारी किया है। उन्‍होंने कहा कि इस चार्टर की मदद से ईपीएफओ में पारदर्शिता और जिम्‍मेदारी सुनिश्चित होगी और सेवा आपूर्ति तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सक्षम बनाएगा। ईपीएफओ ने ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्‍टम भी लॉन्‍च किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के अनुरूप है।