दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले पर दिल्ली हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में दिल्ली सरकार द्वारा निजी स्कूलों में नर्सरी क्लास में दाखिले को लेकर जारी किये गए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार का नोटिफिकेशन अभिभावकों और बच्चों से उनके अपनी पसंद के स्कूल में दाखिला का अधिकार छीन रहा था, लिहाजा इसे रद्द किया जाता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है। हाइकोर्ट ने ये फैसला निजी स्कूलों और कुछ बच्चों के अभिभावकों की तरफ से सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुनाया है। इससे दिल्ली की केजरीवाल सरकार को काफी बड़ा झटका लगा है।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने 7 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के उन करीब 300 स्कूलों के लिए गाइडलाइन्स बनायीं थी, जिनको डीडीए से सस्ते दर पर ज़मीन मिली थी। दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स में नेबरहुड क्राइटेरिया पर ख़ासा ज़ोर दिया गया था।

हाइकोर्ट के इस आदेश के बाद अब स्कूल अपनी मर्ज़ी से दाखिले के नियम बना सकते हैं और इस साल के दाखिले हो सकते हैं। इस बीच ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि कई बार स्कूलों पर भी अपनी मनमानी करने का आरोप लगता रहा है।

हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता है दिल्ली सरकार के पास हाइकोर्ट के सिंगल बेंच के इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने का अधिकार मौजूद है।