पनामा पेपर लीक मामले में फंसे पकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के राजनीतिक भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नवाज़ शरीफ़ को मामले में दोषी क़रार दिया है। जिसके बाद वे प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य हो गए हैं।

इस फ़ैसले के बाद नवाज़ शरीफ़ को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना होगा। उन्हें काला धन जमा करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाज़ हसन, जस्टिस एजाज़ अफ़जल, जस्टिस सईद शेख, जस्टिस आसिफ़ सईद खोसा और जस्टिस गुलज़ार अहमद की पांच सदस्यीय बेंच ने नवाज़ को दोषी क़रार दिया हैं।

इनमें जस्टिस एजाज़ हसन, जस्टिस एजाज़ अफ़जल और जस्टिस सईद शेख की एक अलग बेंच पर निर्णय प्रक्रिया की निगरानी की भी ज़िम्मेदारी थी।

जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार पनामा के शुरुआती निर्णय में प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को पहले ही अयोग्य क़रार दे चुके हैं जबकि शेष तीनों जजों ने इस मामले में आगे की जांच का आदेश दिया था।

बताते चलें कि नवाज शरीफ और उनके परिवार पर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लंदन में प्रॉपर्टी बनाने के आरोप हैं और इसका खुलासा पिछले साल पनामा पेपर लीक में हुआ था। पनामा पेपर्स में बताया गया है कि नवाज की राजनीतिक उत्तराधिकारी और उनकी बेटी मरियम नवाज ने लंदन में लाखों डॉलर की प्रॉपर्टी बनाई है। साथ ही उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है।