नई दिल्ली दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेरल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 19 दिसंबर को जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों पर दोनों नेता कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील और भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के जोरदार विरोध के बावजूद उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। उनकी ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जिरह की। स्‍वामी ने सभी के पासपोर्ट जब्‍त करने की मांग की थी। उन्‍हें केवल पांच मिनट में जमानत मिल गई। सोनिया गांधी की जमानत एके एंटनी ने ली तो राहुल गांधी की जमानत उनकी बहन प्रियंका गांधी ने ली।

सच्चाई के लिए जारी रहेगी लड़ाई – सोनिया

इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे सोनिया और राहुल ने मीडिया के सामने संक्षेप में अपनी बात रखी। सोनिया ने कहा- आम नागरिक की तरह हमलोग अदालत में पेश हुए। सच्चाई के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा, मैं डरने वाली नहीं हूं। वहीं राहुल गांधी ने कहा- हम एक इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। मैं कानून का सम्मान करता हूं। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा- भाजपा की नीयत पर पहले से ही शक था। सुब्रह्मण्यम स्वामी को लुटियंस जोन में बंगला देकर इसका इनाम दिया गया। वहीं, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर पोस्ट किया- गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है। सोनिया और राहुल को मेरा पूरा समर्थन है। सच सामाने आना चाहिए।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा का भारी जमावड़ा
पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा का भारी जमावड़ा

दोनों नेताओं की कोर्ट में पेशी से पहले कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। दोनों की पेशी से पहले विशेष सुरक्षा गार्ड (एसपीजी) और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अदालत परिसर का दौरा किया और पूरे परिसर की सुरक्षा बंदोबस्त का निरीक्षण किया। परिसर के अंदर और बाहर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अदालत परिसर में 16 कैमरे लगाए गए थे। एसपीजी अधिकारियों ने पटियाला हाउस कोर्ट के जिला न्यायाधीश और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। एसपीजी ने महानगर दंडाधिकारी लवलीन की अदालत का भी निरीक्षण किया जहां मामले की सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था।

स्वामी ने अपनी शिकायत में यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड की पांच हज़ार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया और राहुल की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पिछले वर्ष 26 जून को निचली अदालत ने कांग्रेस नेताओं को इस मामले में समन जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को सोनिया और राहुल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी।

कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं की कोर्ट में पेशी से पहले और बाद में कांग्रेस दफ्तर के अंदर और बाहर में काफी गहमागहमी का माहौल रहा। दिल्ली के अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर समर्थकों का जमावड़ा रहा। लोग सोनिया और राहुल के समर्थन में नारे लगाते रहे। देश के अन्‍य शहरों में भी कांग्रेस समर्थकों ने प्रदर्शन किया।

राहुल झूठ बोलने में एक्सपर्ट : रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि भाजपा या आरएसएस का नेशनल हेरल्ड मामले से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने तो मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले ही इस मामले में संज्ञान ले लिया था। उन्होंने कहा इसे राजनीतिक अभियान बताकर राहुल गांधी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं।वहीं, भाजपा नेता राजीव प्रताप रुडी ने कहा है कि सड़कों पर उतरकर न्याय मांगना, न्यायपालिका के साथ गलत होगा। रुडी ने कहा कि ‘संसद में यह मामला काफी गरमाया और वह लोग इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वे लोग इसकी वजह से जीएसटी को ब्लॉक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी और सरकार की कोशिशों को रोकने से उनके राजनीतिक एजेंडा को सफलता मिल पाएगी।

किन धाराओं में हैं सोनिया-राहुल पर आरोप

  • आईपीसी की धारा 420, धोखाधड़ी (अधिकतम सजा सात साल)
  • आईपीसी की धारा 403, बेईमानी से संपत्ति हथियाना (अधिकतम सजा दो साल)
  • आईपीसी की धारा 406, अमानत में खयानत (अधिकतम सजा तीन साल)
  • आईपीसी की धारा 120, आपराधिक साजिश (सजा अपराध के अनुसार)

क्या है नेशनल हेरल्ड केस (सुब्रह्मण्यम स्वामी के आरोप)

  • एसोसिएट जर्नल को 26 फ़रवरी 2011 को कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया
  • नेशनल हेरल्ड की कंपनी एसोसिएट जर्नल
  • 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई
  • यंग इंडियन में सोनिया-राहुल की 38-38% हिस्सेदारी
  • बाकी शेयर मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के पास
  • एसोसिएट जर्नल के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को मिले
  • यंग इंडियन 99% शेयर की मालिक बन गई
  • शेयर के बदले 90 करोड़ का लोन चुकाना था
  • कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया
  • यंग इंडियन को मुफ्त में मालिकाना हक मिला
  • हेरल्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप
  • नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेरल्ड हाउस पर कब्जे के लिए साजिश
  • हेरल्ड हाउस की कीमत 1600 करोड़ रुपये