मुंबई । मुंबई के डांस बार रंगीन मिजाज लोगों की पसंदीदा जगह रहे हैं। अब यहां सिर्फ बार बालाओं के डांस का ही लुत्फ उठाया जा सकेगा। उनके डांस पर चांस मारना महंगा पड़ेगा। यानी उन्हें छूने या उनके साथ बदसलूकी करने पर 50 हजार रुपये जुर्माना या छह महीने की जेल हो सकती है। महाराष्‍ट्र सरकार इस बारे में कानून बनाने की तैयारी कर रही है।

जानकारी के अनुसार इस कानून से संबंधित ड्राफ्ट तैयार हो रही है। इसके तहत डांस बार में डांस करते समय यदि कोई बार बालाओं को छूता है तो उसे छह माह की सजा दी जाएगी। साथ ही य‍ह भी प्रवधान किया जाएगा कि डांस बार रिहायशी इलाकों से दूर खोले जाएं। ये बार स्कूल और धार्मिक स्थल से कम से कम एक किमी की दूरी पर हों। पिछले दिनों डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बार में सीसीटीवी का लाइव फुटेज नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश  देते हुए कहा कि वह डांस बार को लाइसेंस जारी करे। साथ ही ये भी आदेश दिया है कि डांस स्टेज के आसपास तीन फीट की रेलिंग भी लगाई जाए ताकि बार डांसरों और लोगों में दूरी बनी रहे।

गैर-जमानती अपराध माना जाएगा
यह सजा उनके लिए भी होगी जो बार डांसर्स पर पैसे फेंकते हैं। इस अपराध को गैर जमानती श्रेणी में रखा जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने 25 सदस्यीय एक कमेटी गठित की है जो नए कानून की समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र में डांस बार पर पाबंदी लगाने से मना करने के बाद इस कमेटी को गठित किया गया था। फड़नवीस ने मंगलवार को एक बैठक कर उन नियमों पर चर्चा की जिन्हें विधेयक के तौर पर मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में बिल पास होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।

ड्राफ्टकी पांच बड़ी बातें

1. डांस बार शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थानों से कम से कम एक किलोमीटर दूर होने चाहिए।

2. रिहायशी इलाकों में कोई डांस बार नहीं खोला जा सकता।

3. डांस बार में धूम्रपान करने पर रोक होगी और शाम 6 बजे से रात 11.30 बजे तक ही खोले जा सकेंगे।

4. अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो 25 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

5. एक समय में सिर्फ चार बार डांसर ही फ्लोर पर सकती हैं डांस। सिटिंग एरिया से फ्लोर की दूरी कम से कम पांच फीट हो.