मधुर भंडारकार की फिल्‍म ‘इंदु सरकार’ को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। जिसके बाद फिल्म अब कल यानी 28 जुलाई को ही रिलीज़ होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्‍म की रिलीज रोकने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये फिल्म आर्टिस्टिक अभिव्यक्ति के पैमाने में कानून के दायरे में है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या कानून है कि फिल्म से पहले किसी व्यक्ति की रजामंदी होनी चाहिए। देश में किताबों और फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का कांसेप्ट क्यों हो? कोर्ट ने कहा, इतिहास हमेशा अलग होता है और फिल्म कोई डाक्यूमेंटरी नहीं होती।

बताते चलें कि यह याचिका प्रिया पॉल नाम की एक महिला द्वारा दायर की गई थी, जिसने खुद को संजय गांधी की बायोलॉजिकल बेटी बताते हुए फिल्म को लेकर आपत्ति जताई थी।

बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मधुर भंडारकर की फिल्म ‘इंदु सरकार’ की रिलीज पर रोक लगाने के लिए एक महिला की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया था। वो भी ऐसे समय में जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है।

फिल्म की पृष्ठभूमि 1975-77 के आपातकाल के समय की है। इसमें नील नितिन मुकेश, कीर्ति और कुल्हारी तोता राय चौधरी प्रमुख भूमिकाओं में है। इसमें सुप्रिया विनोद, अनुपम खेर भी हैं। फिल्म में किरदार दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी से प्रेरित हैं।