गोवा में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाई। कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर के आज होने वाले शपथग्रहण को रोकने की कांग्रेस की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। अब मनोहर पर्रिकर आज शाम तय समय पर पांच बजे गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।  16 मार्च को सुबह 11 बजे विधानसभा बुलाई जाएगी जिसमें बीजेपी को बहुमत साबित करना होगा।  सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से इससे पहले सभी प्रक्रिया पूरी करने को कहा। अदालत ने मनोहर पर्रिकर के शपथ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

कांग्रेस का आरोप है कि गोवा की राज्यपाल को सबसे बड़े दल को पहले मौका देना चाहिए। बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देने से विधायकों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा।

कोर्ट में कांग्रेस ने क्या –

सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम गोवा में सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है। राज्यपाल को इस मामले में सबसे बड़ी पार्टी से चर्चा करनी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप पहले गवर्नर के पास अपने संख्याबल के साथ जाते और फिर सुप्रीम कोर्ट आते को हमारे लिए फैसला लेना आसान होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास संख्या बल था तो पहले गवर्नर के पास जाना चाहिए था।

बता दें कि गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को सरकार बनाने का न्योता दिया है। उन्होंने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पर्रिकर ने 21 विधायकों का समर्थन होने का एक पत्र राज्यपाल को सौंपा था। कांग्रेस ने गोवा की राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए।