कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मुंबई के वर्सोवा में कपिल शर्मा के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और महाराष्ट्र रिजनल एंड टाउन प्लानिंग, एमआरटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कपिल शर्मा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, कपिल शर्मा के खिलाफ ये कार्रवाई वर्सोवा में ऑफिस निर्माण के दौरान मैनग्रोव कटवाने की वजह से की गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और एमआरटीपी अधिनियम के तहत कपिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कपिल पर वर्सोवा स्थित अपने ऑफिस के निर्माण के दौरान मैंग्रोव पेड़ को कटवाने का आरोप है।

अंधेरी स्थित कोर्ट के निर्देश के बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईपीसी 187 और आईपीसी 52 के तहत मामला दर्ज किया है। अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की शिकायत पर सुनवाई की और शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

जिन धाराओं के तहत कपिल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। कपिल पर आरोप है कि उन्होंने चेंज ऑफ लैंड रुल्स किया क्योंकि यहां बिना इजाजत रेजिडेंशियल को कमर्शियल नहीं कर सकते। ये 52 ऑफ एमआरटीपी एक्ट के तहत एक गुनाह है, जिसमें 3 साल की सजा भी है।

बता दें कि कपिल ने दो महीने पहले पीएम मोदी को ट्वीट कर सनसनी मचा दी थी कि बीएमसी में अधिकारी उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। कपिल शर्मा ने बीएमसी के अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था और पीएम मोदी से पूछ था- कब आएंगे अच्छे दिन। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर पीएम मोदी को टैग करके कपिल ने ट्वीट किया था कि वो बीते पांच साल से 15 करोड़ टैक्स भरते हैं लेकिन उनसे बीएमसी वाले 5 लाख की घूस मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑफिस बनवाना है। कॉमेडियन ने अपने ट्वीट में कहा था कि बीएमसी के एक अधिकारी ने काम के बदले उनसे पांच लाख रुपये मांगे हैं। इसके बाद बीएमसी ने कॉमेडियन पर गैरकानूनी निर्माण का आरोप लगाया था। उधर, बीएमसी ने अपनी जांच में खुद कपिल को ही पर्यावरण को नुकसान का आरोपी बताया था।