नोटबंदी के बाद सरकार कैश निकालने और ट्रांजैक्शंस की सीमा तय कर सकती है। खबर तो यह भी है कि सरकार यह लिमिट भी तय कर सकती है कि लोग और कंपनियां कितनी नकदी रख सकते हैं।

बताया जा रहा है कि हाल में कुछ सीनियर टैक्स ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स से ऐसे कदम के बारे में अपनी राय देने को कहा गया था। मामले की जानकारी रखने वालों ने बताया कि इस मुद्दे पर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से फीडबैक या राय मांगी जा रही है, लिहाजा इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि ऐसा कदम उठाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम ने इस साल जुलाई में सलाह दी थी कि कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट 3 लाख रुपये और कैश होल्डिंग्स की लिमिट 15 लाख रुपये तय कर दी जाए।