नई दिल्‍ली।

जिन लोगों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है उनको आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्‍योंकि अब कदम-कदम पर आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। गैस सिलेंडर की सब्सिडी, राशन कार्ड में सब्सिडी के अलावा बैंक खाताधारकों को 1 जून तक आधार लिंक कराना अनिवार्य है।

आधार लिंक न करवाने से आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। आयकर विभाग ने भी करदाताओं से आग्रह किया है कि वे विभाग की एसएमएस सर्विस का उपयोग कर अपने पैन के साथ अपने आधार को लिंक कर लें। अन्यथा 30 जून के बाद पैन कार्ड व्यर्थ हो जाएंगे।

विभाग ने अपने विज्ञापन के जरिये उल्‍लेख किया है कि 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर किस तरह आप अपने दोनों यूनिक आइडेंटिटी नंबर को जोड़ सकते हैं। विभाग की आधिकारिक ईफाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी दोनों पहचानों को लिंक किया जा सकता है। दोनों डाटाबेस में एक समान नाम होने चाहिए।

नया पैन प्राप्‍त करने के लिए पैन आवेदन पत्र में आधार का हवाला देते हुए पैन डाटाबेस में आधार को डाला जा सकेगा। या फिर पैन कार्ड दोबारा प्रिंट कराने के लिए ‘रिक्‍वेस्‍ट फॉर्म’ में भी आधार का हवाला दिया जा सकता है। विभाग की ‘ई-फाइलिंग’ वेबसाइट के होमपेज पर नया लिंक है जो दोनों यूनिक आइडेंटिटी को जोड़ने में मदद करेगा।

विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि दिए गए आधार नाम में किसी तरह की गलती होने पर आधार ओटीपी की जरूरत होगी, जो आधार डाटाबेस में रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वित्त अधिनियम 2017 के तहत सरकार ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आधार या आधार के लिए आवेदन किए गए एनरोलमेंट नंबर को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही 1 जुलाई 2017 से पैन के लिए आवेदन के समय आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, परित्यक्त्‌या व निःशक्तजन पेंशनरों को बैंकों के माध्यम से ही पेंशन मिलती है। इन्हें भी बैंक खातों को आधार लिंक कराना अनिवार्य है। लेकिन उम्र दराज होने और आधार कार्ड फिंगर निशान न मिलने के कारण कई लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं। ऐसे निराश्रित हितग्राही को भविष्य में पेंशन मिल पाएगी या बैंक से पेंशन मिलनी ही बंद हो जाएगी, यह स्पष्ट नहीं है।